अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा एक बार मिलने पर दोबारा अनुमति की जरूरत नहीं: कोलकाता HC
कोलकाता की डिवीजन बेंच ने बीते दिन गुरुवार को फैसला सुनाया कि किसी संस्था को अगर एक बार अल्पसंख्यक संस्थान का दर्ज मिल चुका है तो उसे राज्य सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. वे अपना काम जारी रख सकते हैं. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साल 2019 में लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने पुराने कुछ फैसलों और नियमों के बारे में भी विस्तार से बताया है.