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गाय और ऊँट की कुर्बानी पर पाबंदी, सोशल मीडिया पर भी निगरानी, बकरीद पर दिल्ली सरकार की सख़्ती

गाय और ऊँट की कुर्बानी पर पाबंदी, सोशल मीडिया पर भी निगरानी, बकरीद पर दिल्ली सरकार की सख़्ती

बकरीद पर दिल्ली सरकार की सख़्ती – गाय और ऊँट की कुर्बानी पर पाबंदी, सोशल मीडिया पर भी निगरानी

नई दिल्ली –
बकरीद के मौके पर दिल्ली सरकार ने राजधानी में शांति, सौहार्द और पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि गाय और ऊँट की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, और कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर ही दी जा सकेगी।

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा यह एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें राजधानी के सभी नागरिकों से कानून और मर्यादाओं का पालन करने की अपील की गई है।

प्रशासन को मिले सख़्त निर्देश:

दिल्ली पुलिस और नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि वे अवैध रूप से की जा रही कुर्बानियों पर तुरंत कार्रवाई करें। सार्वजनिक स्थानों या रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति की गई कुर्बानी को लेकर सख़्ती बरती जाएगी।

 सोशल मीडिया पर निगरानी:

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि कुर्बानी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न किए जाएं। ऐसा करने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका रहती है।

 पशु क्रूरता कानून का पालन अनिवार्य:

एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि पशु क्रूरता (Prevention of Cruelty to Animals Act) के तहत यदि कोई भी कानून का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 मुख्य बिंदु संक्षेप में:

गाय और ऊँट की कुर्बानी पर सख़्त पाबंदी

केवल अधिकृत स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति

सोशल मीडिया पर कुर्बानी से जुड़ी सामग्री पोस्ट करने पर रोक

पुलिस को मिली त्वरित कार्रवाई की हिदायत

पशु क्रूरता कानून का सख़्ती से पालन

सरकार की अपील:
दिल्ली सरकार ने सभी समुदायों से अपील की है कि वे धार्मिक आस्थाओं के साथ-साथ कानून और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी सम्मान करें, ताकि यह पर्व शांति और भाईचारे के साथ मनाया जा सके।

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