गुरुग्राम में ड्रोन, पतंगबाजी और आतिशबाज़ी पर प्रतिबंध, सुरक्षा कारणों से आदेश जारी
पहलगाम हमले और बढ़ते भारत-पाक तनाव के मद्देनज़र गुरुग्राम के ज़िला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने 9 मई से 7 जुलाई 2025 तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करते हुए ड्रोन, माइक्रोलाइट विमान, ग्लाइडर, हॉट एयर बलून, चीनी माइक्रोलाइट्स, पतंग उड़ाना और आतिशबाज़ी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सहयोग करें और शांति बनाए रखने में मदद करें। यह प्रतिबंध आम जनता की सुरक्षा और शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया गया है।
नेशनल कैपिटल टाइम्स ;