जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज, 23 जून तक न्यायिक हिरासत में
हिसार: जासूसी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा को जमानत नहीं मिल पाई है। न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार की अदालत ने बुधवार को उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। यह याचिका मंगलवार को एडवोकेट कुमार मुकेश के माध्यम से दाखिल की गई थी।
अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही, पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक तथ्यों और जांच की प्रगति को भी ध्यान में रखा गया।
हिसार पुलिस को अदालत ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने यह निर्णय सुनाया।
फिलहाल, ज्योति मल्होत्रा 23 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगी। पुलिस ने उन पर संवेदनशील सूचनाओं को कथित रूप से साझा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, मामले की पूरी जांच अभी जारी है और पुलिस ने इस संबंध में और जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है।
ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ दर्ज धाराओं और उनके संपर्कों की जांच की जा रही है। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जा रहा है और एजेंसियां इसमें गहराई से छानबीन कर रही हैं।