5 मिलियन डॉलर में मिल सकता है ग्रीन कार्ड और फिर सिटिजनशिप
नई दिल्ली/वॉशिंगटन – अगर आप अमेरिका में रहने और वहां की नागरिकता (US Citizenship) पाने का सपना देख रहे हैं, तो अब यह सपना पैसे के दम पर हकीकत बन सकता है। अमेरिकी सरकार के EB-5 वीज़ा प्रोग्राम के तहत विदेशी नागरिक अमेरिका में निवेश कर स्थायी निवास (Green Card) और बाद में नागरिकता हासिल कर सकते हैं।
इस वीजा प्रोग्राम के तहत अगर कोई विदेशी शख्स 5 मिलियन डॉलर (लगभग ₹42.70 करोड़) तक का निवेश अमेरिका में करता है, तो उसे अमेरिका में रहने, काम करने और बाद में नागरिक बनने का मौका मिल सकता है।
🇺🇸 क्या है EB-5 वीजा स्कीम?
कम से कम $800,000 से $1 मिलियन डॉलर निवेश जरूरी
निवेश से कम से कम 10 अमेरिकी नागरिकों को नौकरी मिलनी चाहिए
शुरुआत में ग्रीन कार्ड और 5 साल बाद नागरिकता के लिए आवेदन का रास्ता खुलता है
कौन ले सकता है फायदा?
इस स्कीम का फायदा वो विदेशी नागरिक उठा सकते हैं जो अमेरिका में बिजनेस, रियल एस्टेट या किसी मान्यता प्राप्त क्षेत्र में निवेश करने की क्षमता रखते हैं। यह स्कीम अमीर निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और वैध रास्ता है अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का।
सावधानी जरूरी
इस योजना में बड़ी रकम का निवेश होता है और प्रक्रिया में कई तकनीकी और कानूनी पहलू होते हैं। इसीलिए विशेषज्ञों की मदद से आगे बढ़ना जरूरी है।