उत्तराखंड में लागू हुआ सशक्त भू-कानून, कृषि भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूर्ण रोक
देहरादून, 1 मई 2025
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए सशक्त भू-कानून लागू कर दिया है। विधानसभा से पारित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 को महामहिम राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, जिससे अब यह कानून पूरे राज्य में प्रभावी हो गया है।
इस नए कानून के तहत प्रदेश में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही, राज्य के बाहर के नागरिकों को यदि उत्तराखंड में आवास, शिक्षा, अस्पताल, होटल या उद्योग के लिए भूमि खरीदनी है, तो उन्हें निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना होगा और तय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
सरकार का कहना है कि इस कड़े भू-कानून से राज्य की सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिस्थितिक पहचान को बनाए रखने में मदद मिलेगी और डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर प्रभावी रोकथाम हो सकेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने इस फैसले को “प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान” बताया और कहा कि भू-कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस कानून से राज्य के विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह सुनियोजित विकास की दिशा में एक मजबूत कदम होगा।
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