राष्ट्रपति ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को दी मंजूरी, नया कानून अब लागू
नई दिल्ली:
देश में वक्फ से जुड़े मामलों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे यह विधेयक अब एक पूर्ण कानून बन गया है। यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि इस संशोधन से वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ेगी और उनका बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा। साथ ही, वक्फ बोर्ड की जवाबदेही तय करने के लिए भी इसमें कुछ कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं।
क्या है नया बदलाव?
विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित करने से पहले संबंधित पक्षों को नोटिस देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की शक्तियों और कार्यप्रणाली को भी अधिक पारदर्शी बनाया गया है।
सरकार का दावा है कि यह संशोधन किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया:
जहां सरकार इसे ऐतिहासिक और सुधारात्मक कदम बता रही है, वहीं कुछ विपक्षी दलों और संगठनों ने इस कानून पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि इससे धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।
अगले कदम:
अब राज्यों के वक्फ बोर्ड को इस कानून के अनुसार काम करना होगा और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
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