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दिल्ली-NCR में वाहन मालिकों को राहत: PUC और फिटनेस नियम में छूट, उम्र सीमा बढ़ी

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दिल्ली-NCR में वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर आई है। परिवहन विभाग ने हाल ही में PUC और फिटनेस प्रमाणपत्र से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। अब वाहन की उम्र सीमा और फिटनेस चेक के कारण सड़क पर चलाने की रोक में राहत दी गई है।

नए दिशा-निर्देश के तहत पुराने वाहनों को भी सड़क पर चलाने की अनुमति मिलेगी, बशर्ते वाहन चालक सुरक्षा नियमों का पालन करें और वाहन दुर्घटना या प्रदूषण के लिए खतरा न बने। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य वाहन मालिकों को वित्तीय और प्रशासनिक बोझ से राहत देना है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके वाहनों की उम्र नियमावली की अधिकतम सीमा पार कर चुकी थी।

इससे पहले, NCR में कई वाहन मालिकों को PUC और फिटनेस प्रमाणपत्र न होने के कारण जुर्माना या वाहन जब्त करने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। नए आदेश के लागू होने के बाद यह प्रक्रिया थोड़ी नरम कर दी गई है, जिससे वाहनों की उम्र और फिटनेस के संबंध में थोड़ी राहत मिल सकेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम वाहन मालिकों के लिए राहत भरा है, लेकिन इसके साथ ही सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण को भी गंभीरता से देखा जाना चाहिए। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए अपने वाहन का समय-समय पर मेंटेनेंस करवाते रहें।

दिल्ली-NCR के वाहन मालिकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। कई लोगों का कहना है कि इससे पुराने वाहनों के उपयोग में आए संकट और अतिरिक्त खर्च कम होंगे।

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