RNI NO – DELHIN/2015/63701

DCP Liecens No: F-2(N-18)

DL(DG-11)/8084/2015-17

Sunday, 03 Aug 2025 , 3:24 am

RNI NO - DELHIN/2015/63701 | DL(DG-11)/8084/2015-17

Home » देश » दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के लिए अब नहीं चाहिए पुलिस की अनुमति, सरकार ने जारी किया नया सर्कुलर

दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के लिए अब नहीं चाहिए पुलिस की अनुमति, सरकार ने जारी किया नया सर्कुलर

दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के लिए अब नहीं चाहिए पुलिस की अनुमति, सरकार ने जारी किया नया सर्कुलर

नई दिल्ली: अब दिल्ली में भवन निर्माण और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्यों के लिए पुलिस से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कंस्ट्रक्शन से जुड़े मामलों को मुख्य रूप से नगर निगम (MCD) और अन्य स्थानीय निकाय नियंत्रित करेंगे।

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में कानून-व्यवस्था को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए दिल्ली पुलिस की भूमिका को समाप्त किया जाएगा। इसके बाद शहरी विकास विभाग ने आधिकारिक सर्कुलर जारी कर इस निर्णय की पुष्टि की।

 

सर्कुलर के अनुसार, “दिल्ली में किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रक्रिया को सरल बनाने और अनावश्यक देरी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।”

इस फैसले से उन बिल्डरों और आम नागरिकों को राहत मिलेगी जो निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न अनुमति प्रक्रियाओं में देरी का सामना कर रहे थे। अब से सिर्फ MCD, DDA और अन्य स्थानीय निकायों से जरूरी मंजूरी लेकर निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से दिल्ली पुलिस का मुख्य फोकस कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर रहेगा, जबकि कंस्ट्रक्शन से जुड़े मामलों को संबंधित विभाग देखेंगे। हालांकि, अवैध निर्माण और पर्यावरणीय नियमों का पालन न करने वाले मामलों में अभी भी प्रशासन कार्रवाई कर सकेगा।

बिल्डर्स और आम जनता के लिए राहत

इस निर्णय का स्वागत करते हुए A-कंपनी ,प्रॉपर्टी और बिल्डर के संचालक श्री राज जी ने बिल्डर्स और रियल एस्टेट से जुड़े संगठनों ने कहा कि इससे निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।

(इस तरह की और अपडेट्स के लिए नेशनल कैपिटल टाइम्स से जुड़े रहें।)

संबंधित समाचार
Rudra ji