RNI NO – DELHIN/2015/63701

DCP Liecens No: F-2(N-18)

DL(DG-11)/8084/2015-17

Monday, 20 Oct 2025 , 3:34 pm

RNI NO - DELHIN/2015/63701 | DL(DG-11)/8084/2015-17

Home » देश » उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान – अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकतीं

उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान – अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकतीं

उप–राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान – "अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकतीं"

उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान – अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकतीं

नई दिल्ली से बड़ी खबर:
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि “हम ऐसी स्थिति नहीं बनने दे सकते जहां अदालतें भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें।”

यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर निर्णय की समयसीमा तय करने की बात कही थी।

धनखड़ ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा –
“किस आधार पर आप राष्ट्रपति को निर्देश देंगे ? क्या हम संविधान के ढांचे से बाहर जा सकते हैं?”

उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका – इन तीनों स्तंभों के बीच संतुलन बनाकर चलता है, और किसी एक का दूसरे पर अनुचित हस्तक्षेप लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर सकता है।

यह बयान अब देशभर में एक नई बहस को जन्म दे रहा है 
क्या न्यायपालिका के आदेश कार्यपालिका की स्वतंत्रता पर असर डाल रहे हैं?

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उपराष्ट्रपति के बयान के बीच टकराव साफ दिखाई दे रहा है।

 

नेशनल कैपिटल टाइम्स ; https://nationalcapitaltimes.com/

संबंधित समाचार
Rudra ji