दिल्लीवासियों के लिए बड़ी राहत – सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अपील मानी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीज़ल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को अब तत्काल कोई दंडात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के निवेदन को स्वीकार करते हुए यह राहत प्रदान की है।
दिल्ली सरकार ने पुनर्विचार याचिका में आग्रह किया था कि वाहनों का मूल्यांकन केवल उनकी आयु के आधार पर न किया जाए। इसके बजाय, उनकी चालित दूरी (mileage) और प्रदूषण स्तर (emission level) को भी मानक बनाया जाए, ताकि केवल वास्तविक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ ही कार्रवाई हो।
सरकार का कहना है कि यह कदम दिल्लीवासियों के हित में है और न्यायिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह विकसित दिल्ली के निर्माण में पर्यावरण संरक्षण और जनता की सुविधा के बीच संतुलन बनाए रखने के अपने संकल्प पर कायम है।