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उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस: कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की

Kuldeep Singh Sengar

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की याचिका ठुकराई, कस्टोडियल डेथ मामले में दी गई सजा फिलहाल बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा दायर सजा निलंबन की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी द्वारा दायर अर्जी पर फिलहाल कोई राहत नहीं दी जाएगी और प्राप्त सजा कायम रहेगी।

सेंगर के खिलाफ यह मामला उन्नाव जिले में हुई कस्टोडियल डेथ से संबंधित है। कोर्ट के अनुसार, केस में जमानत या सजा निलंबन का निर्णय जांच और उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही लिया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि संवेदनशीलता और अपराध की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल निलंबन देने का कोई आधार नहीं है।

उन्नाव कस्टोडियल डेथ मामले की जांच के दौरान विभिन्न सबूत और गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए गए थे। सेंगर पर आरोप है कि उसकी संलिप्तता के चलते पीड़ित की मौत हुई और इस पर सजा सुनाई गई थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा निलंबन की अर्जी खारिज कर, फैसले को प्रभावी बनाए रखा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और गंभीर अपराधों के प्रति सख्त रवैया दर्शाता है। साथ ही यह संदेश भी देता है कि संवेदनशील और सार्वजनिक हित के मामलों में अदालतें तेजी से और सख्ती से निर्णय ले सकती हैं।

इस फैसले के बाद अब सेंगर को निर्णीत सजा का पालन करना होगा। मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई और अपील के विकल्प अभी बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल उच्च न्यायालय ने सजा निलंबन देने से इनकार कर दिया है।

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