उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: अब महिलाएं रात में भी कर सकेंगी काम, मिलेगी डबल सैलरी और पूरी सुरक्षा व्यवस्था
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अब महिलाओं को रात के समय यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए श्रम विभाग की ओर से राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है।
यह फैसला महिला कर्मचारियों को समान अवसर देने और राज्य में महिला रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने इस आदेश के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि रात में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा में कोई कमी न रहे।
महिलाओं को मिलेगी डबल सैलरी
नए आदेश के अनुसार, जो महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करेंगी, उन्हें डबल वेतन (Double Pay) दिया जाएगा। यह कदम न केवल महिलाओं को प्रोत्साहित करेगा बल्कि उन्हें वित्तीय रूप से भी सशक्त बनाएगा।
सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम
महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई प्रावधान किए हैं—
कार्यस्थल पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती हर शिफ्ट में जरूरी होगी।
कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
कार्यस्थल पर महिला शिकायत निवारण समिति सक्रिय रूप से कार्य करेगी।
योगी सरकार की पहल से बढ़ेगा महिला रोजगार
विशेषज्ञों के अनुसार, योगी सरकार का यह कदम महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। खासतौर पर आईटी, हेल्थकेयर, बीपीओ, मीडिया और सर्विस सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
राज्य सरकार का मानना है कि यह निर्णय “समग्र महिला सशक्तिकरण मिशन” को और मजबूत करेगा और उत्तर प्रदेश को महिला कार्यबल की दृष्टि से अग्रणी राज्य बनाने में मदद करेगा।
महिला सुरक्षा पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। किसी भी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या असुरक्षा की स्थिति मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम एक नया सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। जहां एक ओर महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर राज्य की अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी भी तेजी से बढ़ेगी।












