नई दिल्ली: बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के इस आदेश को चुनौती दी गई है. आयोग के खिलाफ ये याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दाखिल की है. इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग का ये आदेश मनमाना है. इससे लाखों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की भी मांग की गई है.
ADR ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि
अगर 24.06.2025 का SIR आदेश रद्द नहीं किया गया तो मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया के बिना लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने से वंचित किया जा सकता है.जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र बाधित हो सकता है.जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं. SIR आदेश लोगों के समानता और जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है.साथ ही ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों खिलाफ है. लिहाजा इस आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए.
बिहार में इस विशेष संशोधन को करने के लिए सख्त दस्तावेजी आवश्यकताओं, पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति और अनुचित रूप से कम समय-सीमा के कारण वास्तविक मतदाताओं के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाए जाने की संभावना है. जिससे उन्हें प्रभावी रूप से उनके मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है.इस आदेश को जारी करके, ECI ने मतदाता सूची में शामिल होने की पात्रता साबित करने की जिम्मेदारी राज्य से व्यक्तिगत नागरिकों पर डाल दी है.
आधार और राशन कार्ड जैसे सामान्य पहचान दस्तावेजों को बाहर करके, यह प्रक्रिया हाशिए पर पड़े समुदायों और गरीबों पर असंगत रूप से प्रभाव डालती है, जिससे उनके बाहर होने की संभावना अधिक होती है. इसके अलावा, SIR प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के लिए न केवल अपनी नागरिकता साबित करने के लिए बल्कि अपने माता-पिता की नागरिकता साबित करने के लिए भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता अनुच्छेद 326 का उल्लंघन करती है. इन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने पर उनके नाम मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए जा सकते हैं या यहां तक कि उन्हें पूरी तरह से हटा दिया जा सकता है.