दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : पति पर परिवार से संबंध तोड़ने का दबाव मानसिक क्रूरता
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि पत्नी पति पर यह दबाव बनाती है कि वह अपने परिवार के सदस्यों से संबंध तोड़ ले, तो यह मानसिक क्रूरता (Mental Cruelty) माना जाएगा।
मामले में कोर्ट ने पाया कि पत्नी द्वारा पति का बार-बार सार्वजनिक रूप से अपमान करना और मौखिक दुर्व्यवहार करना भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर अदालत ने अलग रह रहे एक दंपत्ति के विवाह को समाप्त करने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।
हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक जीवन में सम्मान, विश्वास और पारिवारिक रिश्तों की अहम भूमिका होती है। यदि कोई जीवनसाथी लगातार अपमानित करे या परिवार से नाता तोड़ने के लिए दबाव बनाए, तो यह रिश्ते की बुनियाद को कमजोर करता है।