GST काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले, सिर्फ दो स्लैब रहेंगे लागू
नई दिल्ली।
लंबे इंतजार के बाद GST काउंसिल ने देश के टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। करीब 10 घंटे चली बैठक में काउंसिल ने कई अहम फैसले लिए, जिनका सीधा असर आम जनता से लेकर उद्योग जगत तक पर पड़ेगा।
सबसे बड़ा फैसला यह है कि अब GST प्रणाली को और सरल बनाया गया है। पहले 5%, 12%, 18% और 28% के चार टैक्स स्लैब थे, लेकिन अब सिर्फ दो ही स्लैब — 5% और 18% रहेंगे। इसके साथ ही 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं।
काउंसिल ने लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स दरें और सख्त कर दी हैं। अब लग्जरी सामान और तंबाकू उत्पादों पर 40% GST लगाया जाएगा। वहीं, आम लोगों को राहत देते हुए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST नहीं लगेगा।
इस बदलाव का फायदा उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, क्योंकि काउंसिल का दावा है कि कई जरूरी सामानों के दाम अब कम होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे टैक्स स्ट्रक्चर आसान होगा और उपभोक्ता पर बोझ कम होगा।
यह नया टैक्स ढांचा 22 सितंबर से लागू होगा। माना जा रहा है कि सरकार का यह कदम एक तरफ जहां महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को राहत देगा, वहीं दूसरी ओर लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं से होने वाली कमाई से राजस्व संतुलन भी बनाए रखेगा।