धर्म सिंह छौक्कर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में सुनवाई तेज़, ईडी से 19 जून तक मांगा गया जवाब
चंडीगढ़ : कांग्रेस नेता धर्म सिंह छौक्कर की गिरफ्तारी पर एक नया मोड़ आ गया है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। छौक्कर ने गिरफ्तारी को “राजनीतिक प्रतिशोध” का हिस्सा बताया और अपनी तत्काल रिहाई की मांग की है।
हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ED को नोटिस जारी किया है और 19 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह स्पष्ट किया जाए कि गिरफ्तारी किस आधार और किन साक्ष्यों के तहत की गई।
छौक्कर की याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें न केवल अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, बल्कि हिरासत के दौरान मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें उनके बुनियादी कानूनी अधिकारों से वंचित किया गया और गिरफ्तारी प्रक्रिया में न्यायिक मानकों का उल्लंघन हुआ।
हाईकोर्ट ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी से कड़े सवाल पूछे हैं और पूरी प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा है। यह मामला अब राजनीतिक गलियारों में भी गर्माया हुआ है, जहां कांग्रेस इसे सत्ता का दुरुपयोग बता रही है, वहीं भाजपा खेमे की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
अब निगाहें 19 जून की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब ईडी अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी। तब तय होगा कि क्या गिरफ्तारी वैध थी या इसमें राजनीतिक दबाव की कोई भूमिका रही है।