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ITAct: केंद्र सरकार ने आईटी कानून में किए बड़े बदलाव, अब अधिकारियों को बताना होगा कानूनी आधार

ITAct: केंद्र सरकार ने आईटी कानून में किए बड़े बदलाव, अब अधिकारियों को बताना होगा कानूनी आधार

केंद्र सरकार ने आईटी कानून में किए बड़े बदलाव, अब अधिकारियों को बताना होगा कानूनी आधार एलन मस्क की कंपनी ‘X’ के साथ विवाद के बाद पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

नई दिल्ली:
सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर एलन मस्क की कंपनी X (पूर्व ट्विटर) के साथ चली कानूनी लड़ाई के बाद केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून (IT Act) में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य डिजिटल स्पेस में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा उपायों को और मजबूत करना है।

सूत्रों के अनुसार, नए नियमों में सरकार ने अवैध जानकारी को हटाने या ब्लॉक करने के आदेश जारी करने वाले अधिकारियों की संख्या को सीमित करने का प्रावधान जोड़ा है। इसके साथ ही अब अधिकारियों को ऐसे किसी भी निर्देश के साथ कानूनी आधार, वैधानिक प्रावधान और संबंधित अवैध कृत्य का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

यह कदम ऐसे समय में आया है जब हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने X कॉर्प की याचिका को खारिज किया था, जिसमें कंपनी ने सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी इंफॉर्मेशन ब्लॉकिंग ऑर्डर को चुनौती दी थी।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था –

“सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की आवश्यकता है, और इसका रेगुलेशन अनिवार्य है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में। ऐसा न करने पर संविधान में प्रदत्त नागरिक के सम्मान के अधिकार का हनन होता है।”

सूत्रों का कहना है कि सरकार इन संशोधनों के ज़रिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की पारदर्शिता और नागरिकों की ऑनलाइन सुरक्षा को एक साथ सुनिश्चित करना चाहती है।

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