सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल का बड़ा बयान: “1950 के बाद पैदा हुआ हूं तो भारतीय नागरिक हूं, आपत्ति है तो दस्तावेज लाओ
नई दिल्ली, 10 जुलाई 2025
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक अहम सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने नागरिकता को लेकर बड़ा बयान दिया। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा:
“अगर मैं 1950 के बाद पैदा हुआ हूं, तो मैं भारत का नागरिक हूं। और अगर इस पर किसी को आपत्ति है, तो वो दस्तावेज पेश करे।”
यह टिप्पणी उस बहस के दौरान आई जब मतदाता सूची से नाम हटाने और नागरिकता की पुष्टि के लिए नए दिशानिर्देशों की वैधता पर सवाल उठाए जा रहे थे।
पृष्ठभूमि:
बिहार में मतदाता सूची के विशेष सत्यापन अभियान को लेकर कुछ संगठनों और नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह प्रक्रिया असंवैधानिक है और इससे लोगों की नागरिकता पर संदेह किया जा रहा है।
सिब्बल का तर्क:
कपिल सिब्बल ने कोर्ट के समक्ष संविधान और नागरिकता कानून का हवाला देते हुए कहा कि:
भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा है, तो वह भारतीय नागरिक है।
नागरिकता पर सवाल उठाने वाले को ही प्रमाण देना होगा कि वह व्यक्ति नागरिक नहीं है।
चुनाव आयोग की दलील:
चुनाव आयोग का कहना है कि वह मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया चला रहा है, ताकि अवैध प्रवासियों को सूची से हटाया जा सके।