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US Supreme Court Birthright Citizenship Verdict: ट्रंप को झटका, भारतीय-अमेरिकी समुदाय में खुशी

US Supreme Court Birthright Citizenship Verdict ने अमेरिका की नागरिकता व्यवस्था को लेकर चल रही बहस पर बड़ा फैसला सुनाया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके तहत जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को सीमित करने की कोशिश की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले बच्चों को संविधान के अनुसार नागरिकता का अधिकार प्राप्त रहेगा। अदालत का यह फैसला 14वें संशोधन की संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखता है।

ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि “बर्थ टूरिज्म” और अवैध प्रवास को रोकने के लिए इस व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। प्रस्तावित आदेश के तहत अवैध प्रवासियों और अस्थायी वीजा धारकों के बच्चों को स्वतः नागरिकता मिलने पर रोक लगाने की योजना थी।

भारतीय-अमेरिकी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ‘इंडियन अमेरिकन इंपैक्ट’ के कार्यकारी निदेशक चिंतन पटेल ने कहा कि यह निर्णय अप्रवासी परिवारों के अधिकारों की रक्षा करता है और संविधान की भावना को मजबूत करता है।

भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल और सुहास सुब्रमण्यम ने भी फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अदालत ने संविधान की रक्षा करते हुए जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को सुरक्षित रखा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से अमेरिकी आव्रजन नीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सीमा सुरक्षा और अवैध आव्रजन जैसे मुद्दे आगे भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल जन्मसिद्ध नागरिकता की संवैधानिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा।

US Supreme Court Birthright Citizenship Verdict को अप्रवासी समुदाय के लिए बड़ी राहत और अमेरिकी संविधान की जीत माना जा रहा है। यह फैसला भविष्य में नागरिकता से जुड़े मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण कानूनी आधार बनेगा।

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