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उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 को मंजूरी

उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 को मंजूरी

उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 को मंजूरी

देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद अब राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को लेकर नई व्यवस्था लागू होगी।

अभी तक राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था, लेकिन नए अधिनियम के तहत अब सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों को भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया कि 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा और उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके तहत राज्य के 452 मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी।

नई व्यवस्था के अनुसार, किसी भी संस्थान को मान्यता तभी दी जाएगी जब वह अधिनियम में पंजीकृत हो और उसकी संपत्ति उसी संस्थान के नाम पर दर्ज हो। सरकार का कहना है कि इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और संस्थागत अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी।

कैबिनेट के इस फैसले को राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े सुधारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में अल्पसंख्यक समाजों के शैक्षिक संस्थानों को अधिक अधिकार और जिम्मेदारी दोनों देगा।

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Rudra ji