मंत्री विजय शाह पर FIR: कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा, BNS की 3 धाराओं में दर्ज हुआ मामला
मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय शाह पर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी भारी पड़ गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार देर रात इंदौर जिले के मानपुर थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई।
FIR दर्ज कराने वाले रविशंकर पारीक के अनुसार, यह मामला सोशल मीडिया मंच X (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हुए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हितिका वासल ने जानकारी दी कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 196(1)(B) और 197(1)(C) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 9 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है:
धारा 152: वैमनस्य फैलाने वाला भाषण – अधिकतम 3 साल सजा
धारा 196(1)(B): किसी वर्ग विशेष के प्रति अपमान – अधिकतम 5 साल सजा
धारा 197(1)(C): महिला के सम्मान को ठेस – अधिकतम 1 साल सजा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी कर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही।
अब देखना होगा कि बीजेपी नेतृत्व इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है और विजय शाह पर क्या अगली कार्रवाई होती है।
नेशनल कैपिटल टाइम्स ;