
‘अदालत कोई मनोरंजन चैनल नहीं', बिना अनुमति कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो क्लिप साझा करने पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक
नई दिल्ली, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति साझा किए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट या संबंधित हाईकोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना अदालत








