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Diwali 2026: दिल्ली-NCR में कब से कब तक चला सकेंगे पटाखे? सुप्रीम कोर्ट ने दी दो दिन की छूट, जानें पूरी गाइडलाइन

नई दिल्ली, दिल्ली। दिवाली 2026 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को ग्रीन पटाखे चलाने की सशर्त अनुमति देकर बड़ी राहत दी है। अदालत ने 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय के दौरान ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दी है। हालांकि, यह छूट केवल दो दिनों के लिए होगी। 9 नवंबर से पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध फिर प्रभावी हो जाएगा।

 

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पटाखे जलाने के लिए निश्चित समय निर्धारित किया है। आदेश के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक तथा रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। इन समय सीमाओं के अलावा पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।

इस वर्ष दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी। ऐसे में त्योहार से एक दिन पहले और दिवाली के दिन लोगों को सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे चलाने का अवसर मिलेगा।

अस्पतालों और स्कूलों के आसपास नहीं चला सकेंगे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशील स्थानों को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेश के अनुसार, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और स्कूलों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा अधिसूचित शांत क्षेत्रों में भी पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ऐसे स्थानों पर रहने वाले लोगों को धुएं और तेज आवाज से होने वाली परेशानी से बचाना है। खासतौर पर अस्पतालों में भर्ती मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है।

केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों को अनुमति

अदालत ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। सामान्य पटाखे चलाने की छूट नहीं दी गई है। लोगों को पटाखे खरीदते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रमाणित ग्रीन पटाखे हों।

9 नवंबर से फिर शुरू होगा पूर्ण प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति 7 और 8 नवंबर तक ही सीमित रहेगी। 9 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध फिर से प्रभावी हो जाएगा।

इस फैसले से दिवाली के दौरान लोगों को सीमित राहत मिली है, लेकिन पटाखे चलाने के लिए समय और स्थान से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई हो सकती है।

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