
भारत के संविधान का Article 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह
भारत के संविधान का अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह नई दिल्ली। भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 देश की लोकतांत्रिक संरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने कार्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी। यह प्रावधान संविधान के भाग 5, अध्याय








