RNI NO – DELHIN/2015/63701

DCP Liecens No: F-2(N-18)

DL(DG-11)/8084/2015-17

Thursday, 26 Jun 2025 , 4:01 am

RNI NO - DELHIN/2015/63701 | DL(DG-11)/8084/2015-17

Home » दिल्ली-NCR » नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं तो पार्किंग का यह नियम समझ लें, नहीं तो जेब ढीली करनी पड़ेगी।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं तो पार्किंग का यह नियम समझ लें, नहीं तो जेब ढीली करनी पड़ेगी।

नई दिल्ली: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्षेत्र में आने-जाने वाले यात्रियोंे लिए 25 जून से नई पार्किंग व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर आने वाले व्यक्तियों को पिक एंड ड्रॉप क्षेत्र में केवल आठ मिनट ही ठहरने की अनुमति होगी। आठ मिनट से अधिक रुकने पर अब चार्ज करना पड़ेगा। रेलवे प्राधिकरण को लगता है कि इससे स्टेशन क्षेत्र में वाहनों की संख्या कम होगी और इसका लाभ यात्रियों को ही मिलेगा। बहरहाल, कई यात्री और ऑटो-टैक्सी चालक इससे सहमत नहीं हैं.

30 मिनट रुकने पर 500 रुपये का जुर्माना

अजमेरी गेट साइड में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पार्किंग के पिक एंड ड्रॉप एरिया में 25 जून से होने वाले बदलाव के अनुसार, 8 मिनट तक रुकने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। यदि 8 मिनट से 15 मिनट तक इंतजार करेंगे तो 50 रुपये चुकाने होंगे। 15 से 30 मिनट तक रुकने पर 200 रुपये का शुल्क होगा। 30 मिनट से अधिक रुकने पर 500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। साथ ही वाहन को भी उठा लिया जाएगा।

निजी, व्यावासिक दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू

रेलवे का नया कानून निजी और व्यवसायिक दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू होगा। लेकिन कई लोग इस व्यवस्था के खिलाफ प्रश्न उठा रहे हैं। रवि कुमार नाम के यात्री का कहना था कि नया नियम उचित नहीं है क्योंकि ट्रेनें समय पर नहीं आतीं। यदि रेलवे इसे सही कर दे तो किसी को भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहां पार्किंग का स्थान उपलब्ध नहीं है. दीपक कुमार सिंह का कहना है कि पार्किंग का नया कानून गलत है। इससे लोगों, खासकर उम्रदराजों, को मुश्किल होगी क्योंकि उन्हें वाहन तक पहुँचने के लिए काफी दूर चलकर जाना होगा।

ऑटो ड्राइवरों ने कहा, ये नियम सही नहीं

ऑटो ड्राइवर लाल बाबू कश्यप कहते हैं कि रेल मंत्री जब आए थे तब उन्होंने हम लोगों के लिए रेट फिक्स किया था कि ऑटो के लिए प्रति महीने 200 रुपए और टैक्सी के लिए 400 रुपए देना होगा. उस पर हम तैयार हैं, लेकिन ये प्राइवेट ठेके वालों ने ऐलान किया है कि 50 रुपए लगेगा तो उस पर हम सक्षम नहीं है. हम रेलवे और पार्किंग दोनों को पैसा नहीं देंगे. ऑटो चालक नफीस ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमें हमारी प्रीपेड वाली पुरानी लेन वापस मिल जाए क्योंकि जितनी टैक्सियां हैं, उतनी यहां पार्किंग की जगह ही नहीं है.

नया नियम भीड़ को नियंत्रित करेगाः अधिकारी

 

यात्री और ऑटो-टैक्सी चालक भले ही पार्किंग के नए नियम का विरोध कर रहे हों, लेकिन रेलवे के अधिकारी इसे यात्रियों के लिए राहत भरा कदम बता रहे हैं. उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्यक्ष ने कहा कि इस पार्किंग व्यवस्था लागू करने के पीछे मुख्य वजह लोगों की आवाजाही को बेहतर तरीके से लागू करना है. स्टेशन परिसर में ट्रैफिक जाम या भीड़भाड़ की स्थिति ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए ही नई योजना लागू की जा रही है.

संबंधित समाचार
Rudra ji