दिल्ली सरकार ने अपने वर्तमान शराब नीति को आने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विस्तार दिया है। सोमवार को यह जानकारी अधिकारियों ने प्रदान की। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एक फरमान में बताया है कि सक्षम निकाय ने लाइसेंसिंग वर्ष 2023-24 के समान नियमों और शर्तों के तहत थोक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आबकारी नीति को 2024-25 में जारी रखने की अनुमति दे दी है।
अधिकारियों ने कहा कि थोक लाइसेंस को आबकारी नीति के उन नियमों और शर्तों पर अनुमति दी जाती है जो एक अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी हैं. अधिकारियों के मुताबिक, शराब की खुदरा बिक्री और होटल, क्लब एवं रेस्तरां श्रेणी के लाइसेंस के लिए आवश्यक परिपत्र अगले कुछ दिनों में जारी किए जाएंगे.
सितंबर, 2022 में लागू की गई आबकारी नीति के तहत खुदरा शराब का व्यापार निजी कंपनियों से दिल्ली सरकार के उपक्रमों में स्थानांतरित किया गया था। इसे पहले अप्रैल 2023 में और फिर अक्टूबर 2023 में बढ़ाया गया था.
यह नीति 17 नवंबर, 2021 को लागू की गई दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में विसंगतियों के आरोपों के बाद लाई गई थी।
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