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पंचायत चुनाव पर ओम प्रकाश राजभर का अपडेट, तीन महीने में चुनाव कराने के आदेश को चुनौती नहीं देगी सरकार

लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि राज्य सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। उनके इस बयान से सरकार की अगली कानूनी रणनीति को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह चर्चा थी कि सरकार फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। हालांकि, राजभर ने स्पष्ट किया कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी और निर्धारित समयसीमा के भीतर चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अहम

ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित समय में चुनाव कराने के लिए तैयार है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में आयोग की रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

हाई कोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद चुनाव की तैयारियों और आरक्षण संबंधी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।

विधानसभा चुनाव को देखते हुए अहम घटनाक्रम

पंचायती राज मंत्री के बयान को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव का मुद्दा सरकार के लिए अहम है। ऐसे में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने का फैसला राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया है।

सरकार का रुख स्पष्ट होने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और निर्धारित समयसीमा का पालन करने पर ध्यान केंद्रित रहने की संभावना है।

ग्राम प्रधान संगठन पहुंच सकता है सुप्रीम कोर्ट

इस मामले में ग्राम प्रधान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। यानी सरकार जहां हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती नहीं देने की बात कह रही है, वहीं ग्राम प्रधान संगठन की ओर से कानूनी विकल्प अपनाया जाएगा।

अब आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव संबंधी प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है और ग्राम प्रधान संगठन की अपील पर क्या कानूनी घटनाक्रम सामने आते हैं। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट कर दिया है कि योगी सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी।

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