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LPG से दूध और एयरपोर्ट तक, 1 सितंबर से बदले कई बड़े नियम; जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

नई दिल्ली, भारत

अगस्त का महीना खत्म होने के साथ सितंबर की शुरुआत में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बदलाव सामने आए हैं। इनका असर रसोई के बजट, दूध की कीमत, टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारियों और विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है। हालांकि, सभी बदलाव 1 सितंबर से ही लागू नहीं हुए हैं। कुछ की डेडलाइन 31 अगस्त को समाप्त हुई, जबकि कुछ नियम अक्टूबर से प्रभावी होंगे।

LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं। सितंबर की शुरुआत में भी कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव हुआ है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत करीब 9.50 रुपये तक बढ़ी है।

हालांकि, घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत अलग-अलग शहरों में अलग हो सकती है। उपभोक्ताओं को अपने शहर की ताजा दर संबंधित तेल कंपनी की आधिकारिक सूची से जांचनी चाहिए।

मुंबई में दूध महंगा

मुंबई में 1 सितंबर से ताजा भैंस के दूध की थोक कीमत में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद थोक कीमत 93 रुपये से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से तबेला या डेयरी फार्म से मिलने वाले ताजा दूध पर लागू है। चूंकि यह थोक दर है, इसलिए खुदरा ग्राहकों के लिए कीमत में ठीक 9 रुपये की वृद्धि होना जरूरी नहीं है।

विदेश जाने वालों के लिए राहत

1 सितंबर से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। अब बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन स्टांप लगवाने की जरूरत नहीं होगी। यात्री इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंटेड बोर्डिंग पास दिखाकर प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। पासपोर्ट, वीजा और अन्य जरूरी दस्तावेज फिर भी अनिवार्य रहेंगे।

ITR और LPG e-KYC की डेडलाइन

कुछ टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने और LPG e-KYC से जुड़ी समयसीमा 31 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। इसलिए इन्हें 1 सितंबर से लागू होने वाले नए नियम के बजाय समाप्त हुई डेडलाइन के रूप में देखना चाहिए।

FD नियम अक्टूबर से लागू

RBI के संशोधित बैंक डिपॉजिट नियम 1 सितंबर से नहीं, बल्कि 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। इनमें 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक के बल्क डिपॉजिट से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

इसलिए सितंबर की शुरुआत में ग्राहकों को किसी भी बदलाव की खबर देखकर उसकी प्रभावी तारीख और संबंधित विभाग की आधिकारिक जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।

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