नई दिल्ली, दिल्ली। केरल का नाम अब आधिकारिक तौर पर ‘केरलम’ हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के साथ ही केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 लागू हो गया और राज्य के नाम में बदलाव को कानूनी रूप से प्रभावी कर दिया गया।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25 अगस्त, 2026 को वह तारीख निर्धारित किया है, जिस दिन से अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। इसके साथ ही केरल राज्य को अब आधिकारिक रूप से केरलम राज्य के नाम से जाना जाएगा।
केरल के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया संसद, राष्ट्रपति और राज्य विधानसभा के स्तर पर विभिन्न संवैधानिक चरणों से होकर गुजरी। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन गया।
इससे पहले लोकसभा ने 11 अगस्त को केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक पारित किया था। इसके बाद 12 अगस्त को राज्यसभा ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी थी। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने से नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो गई।
केरल सरकार की ओर से राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव वर्ष 2024 में केंद्र सरकार को भेजा गया था। केरल विधानसभा ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए आवश्यक कानून लाने का आग्रह किया था। जून 2024 में राज्य सरकार ने विधानसभा के प्रस्ताव को केंद्र के पास भेज दिया था।
राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नाम परिवर्तन विधेयक पर जानकारी देते हुए कहा था कि विधेयक में केरल राज्य को केरलम राज्य के नाम से जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा था कि राज्य विधानसभा की ओर से केंद्र से नाम परिवर्तन के लिए कानून बनाने का अनुरोध किया गया था।
नाम परिवर्तन विधेयक को राष्ट्रपति की ओर से केरल विधानसभा के पास उसकी राय लेने के लिए भी भेजा गया था। इसके बाद विधानसभा ने विधेयक से सहमति जताते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया।
गृह मंत्रालय की ताजा अधिसूचना के बाद अब यह बदलाव पूरी तरह आधिकारिक हो गया है। हालांकि सरकारी विभागों, प्रशासनिक रिकॉर्ड, दस्तावेजों, पत्राचार और अन्य औपचारिक माध्यमों में नए नाम के व्यापक उपयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
केरल को स्थानीय और भाषाई संदर्भ में लंबे समय से केरलम कहा जाता रहा है। अब केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद यही नाम राज्य की आधिकारिक पहचान का हिस्सा बन गया है। 25 अगस्त, 2026 से प्रभावी इस बदलाव के बाद देश का दक्षिणी राज्य अब आधिकारिक तौर पर केरलम के नाम से जाना जाएगा।












