
सुनवाई से पहले हिरासत को सजा के तौर पर जारी नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
नई दिल्ली, भारत सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित होने और मुकदमे में फैसला आने से पहले उसकी हिरासत को सजा के रूप में जारी नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि किसी मामले में मुकदमा जल्द शुरू होने या निकट







